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रोडवेज कर्मियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नहीं देने के मामले उचित कदम उठाए सरकारः हाईकोर्ट

नैनीताल, 01 अप्रैल (हि.स.)। हाइकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने को कहा है। साथ मे कोर्ट ने निगम को निर्देश दिए हैं कि निगम की वित्तीय स्थिति क्या है। कोर्ट ने इस संबंध में 7 अप्रैल तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। आज निगम व सरकार को इस संबंध में शपथपत्र पेश करना था लेकिन पेश नही करने पर कोर्ट ने 7 अप्रैल तक का और समय दिया है। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते निगम की वित्तीय हालत गड़बड़ा गई है। इसके कारण निगम अभी तक अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नही दे पा रहा है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निगम ने कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान का वेतन नही दिया है और न ही पूर्व कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। याचिका में कहा कि सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में भी उदासीन है जबकि यूपी परिवहन निगम के पास करोड़ों रुपये बकाया है। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी

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