टिहरी में गंगा नदी के किनारे खुलीं शराब की दो दुकानों को सील करने का आदेश
टिहरी में गंगा नदी के किनारे खुलीं शराब की दो दुकानों को सील करने का आदेश

टिहरी में गंगा नदी के किनारे खुलीं शराब की दो दुकानों को सील करने का आदेश

नैनीताल, 25 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने टिहरी में गंगा नदी के किनारे खुलीं शराब की दो दुकानों को फौरन सील करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि टिहरी और पौड़ी के जिला अधिकारी 27 जुलाई को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने यह आदेश टिहरी के शराब कारोबारी अरविंद रनावत की याचिका पर शुक्रवार को दिए। याचिका में रनावत ने कहा था कि उन्हें टिहरी में शराब दुकान आवंटित हुई हैं। मगर गंगा नदी के दूसरी ओर (पौड़ी जिला) जिला अधिकारी पौड़ी ने प्रवीन सिंह राणा को शराब की दुकान आवंटित की है। वहां मोबाइल वैन से भी शराब बेची जा रही है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी टिहरी से आकलन रिपोर्ट मांगी थी। हिन्दुस्थान समाचार /लता /मुकुंद-hindusthansamachar.in

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