जिला शिक्षा अधिकारी के पद का दुरुपयोग करने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जिला शिक्षा अधिकारी के पद का दुरुपयोग करने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
जिला शिक्षा अधिकारी के पद का दुरुपयोग करने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, 30 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल सैनी की ओर से पद के दुरुपयोग के मामले में दायर जनहित याचिका पर सनुवाई के बाद राज्य सरकार को 06 अगस्त तक यह बताने को कहा है कि अभी तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल सैनी ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्घ तरीके से लाभ दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वे नियमावली के विरुद्घ अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। जिसकी शिकायत याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार जिला अधिकारी से की जिसके बाद इस प्रकरण की जांच हुई। याचिका में कहा कि जांच में तथ्य सही पाए गए। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 06 अगस्त तक यह बताने को कहा है कि अभी तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in