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जेलों से कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय दो हफ्ते में हो: हाईकोर्ट

नैनीताल, 06 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईपावर कमेटी को दो सप्ताह के भीतर बैठक कर सात या सात साल से कम सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के मामले पर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 6 जून तक इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना टेस्ट के किसी भी कैदी को पैरोल पर नही छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में जेल महानिरीक्षक आईपी अंशुमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी ओमवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक हाईपावर कमेटी गठित करने का आदेश देते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि कोरोना संक्रमणकाल के दौरान जेल में बंद उन कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए जिनके अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं या सजा के मामले विचाराधीन हैं। कमेटी की सिफारिश पर पिछले साल 699 को छोड़ा गया था। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी

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