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कोरोनाः टिहरी जिले की अदालतों में भी अगले दो सप्ताह न्यायिक कार्यों पर रोक

- राष्ट्रीय लोक अदालत भी नहीं होगी नैनीताल, 08 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कोरोना की महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जनपद टिहरी गढ़वाल के जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय सहित बाह्य न्यायालयों में नौ अप्रैल से दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव जिला न्यायाधीश आरके खुल्बे ने प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी न्यायालयों में स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि देहरादून व हरिद्वार जिलों में पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन तीन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्ववत किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी

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