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मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

नैनीताल, 22 फरवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 2018 में हाईकोर्ट ने विनियमितीकरण नियमावली यानी संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रेगुलर करने वाली नियमावली को निरस्त कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद भी अब तक पालन नहीं हुआ और न ही याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद

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