
हरिद्वार, 01 अप्रैल (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कम्पनी, उसके विक्रेता व सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने तीनों को मोबाइल की कीमत 17 हजार 850 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता दीपक सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी प्रीत विहार कॉलोनी गणेशपुर, रुड़की ने स्थानीय विक्रेता याहू मोबाइल हाउस सुदर्शन प्लाजा सिविल लाइन रुड़की, प्रबन्धक, निर्माता कम्पनी माइक्रोमैक्स गुड़गांव हरियाणा व स्थानीय सर्विस सेंटर मेसर्स विजयपाल टेलिकॉम रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने तीन अगस्त 2015 को स्थानीय मोबाइल विक्रेता से माइक्रोमैक्स कम्पनी से निर्मित एक मोबाइल सेट 17 हजार आठ सौ पचास रुपये में खरीदा था। विक्रेता ने उक्त सेट की कई गुणवत्ता बताते हुए एक साल की गारंटी व वारन्टी दी थी। कुछ दिनों तक तो उक्त मोबाइल ठीक चला था लेकिन इसके बाद कॉल करते समय अचानक बन्द होने की समस्या पैदा हो गई थी। स्थानीय विक्रेता के कहने पर शिकायतकर्ता स्थानीय सर्विस सेंटर के यहां खराब सेट को ठीक कराने गया था। जहां सर्विस सेंटर ने टाल मटोल व कई बार चक्कर कटवाने के बाद उक्त खराब सेट को ठीक करने से मना कर दिया। क्रेता ने थक हारकर आयोग की शरण ली। आयोग ने मामले की सुनवाई करने के बाद स्थानीय मोबाइल विक्रेता, सर्विस सेंटर व मोबाइल कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत