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उपभोक्ता आयोग ने कंपनी, सर्विस सेंटर व विक्रेता को माना दोषी

हरिद्वार, 19 मार्च (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मोबाइल कम्पनी, विक्रेता और सर्विस सेंटर को उपभोक्ता की सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने तीनों को मोबाइल की कीमत 24 हजार छह सौ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने के साथ ही क्षतिपूर्ति, शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में पचास हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता नितिन अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल निवासी मौहल्ला झाडान ज्वालापुर ने विक्रेता खुशी टेलीकॉम शंकर आश्रम ज्वालापुर, सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा व स्थानीय सेमसंग सर्विस सेंटर शंकर आश्रम नियर सिंडिकेट बैंक ज्वालापुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 04 अक्टूबर 2016 को स्थानीय मोबाइल विक्रेता से सेमसंग कम्पनी का एक मोबाइल सेट 24 हजार छह सौ रुपये में खरीदा था। लेकिन मोबाइल ने सही से काम किया तब इसे ठीक कराने के लिए उसने विक्रेता, मोबाइस सर्विस सेन्टर और कंपनी से शिकायत की लेकिन किसी ने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। इस पर उसने उपभोक्ता आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने मामले की सुनवाई करने के बाद स्थानीय मोबाइल विक्रेता, सर्विस सेंटर व मोबाइल कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। हिन्दुस्थान समाचार / रजनीकांत

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