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मासूम का लैंगिक उत्पीड़न करने पर दोषी को 5 वर्ष की कैद

हरिद्वार, 24 मार्च (हि.स.)। घर में घुसकर मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपित को पांच वर्ष की कठोर कैद और 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 16 जून 2019 की शाम आठ बजे रानीपुर क्षेत्र में रहने वाली नौ वर्षीय के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने और जान से मार देने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। छेड़छाड़ के दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर मौके से भागे आरोपित को पड़ोसियों ने पीछाकर कर पकड़कर रानीपुर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपित लकीकांत पुत्र सौरण निवासी ग्राम गोपालपुरा आगरा यूपी के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता चौहान ने बताया कि सरकारी पक्ष की ओर से ग्यारह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद फ़ास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट न्यायाधीश/अपर जिला जज पारुल गैरोला ने आरोपित लकीकान्त को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से पन्द्रह हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही,पीड़ित किशोरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्भया फण्ड से प्रतिकर दिलाने के लिए आदेश की एक प्रति भिजवाने के निर्देश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत

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