नैनीताल, 23 दिसम्बर (हि.स.)। क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने सदन में नैनीताल के टैक्सी व्यवसायियों से संबंधित बड़ी समस्या को नियम 300 के तहत उठाया है। आर्य ने सदन में कहा कि उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर में टैक्सी-मैक्सी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर नगर के टैक्सी- ट्रैवल्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस प्रतिबंध के संबंध में उच्च न्यायालय में अपील करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर की अर्थ व्यवस्था में टैक्सी एवं टैक्सी- ट्रैवल्स व्यवसाय में लगे हजारों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। नगर में वाहनों में लगे प्रतिबंध के कारण पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत हजारों परिवारों की आजीविका तो प्रभावित हो ही रही है साथ ही सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है, लिहाजा उच्च न्यायालय में इस संबंध में प्रभावी पैरवी करने तथा टैक्सी-मैक्सी वाहन संचालकों के समक्ष उत्पन्न जीविकोपार्जन के संकट के समाधान के लिए समुचित वैकल्पिक व्यवस्था करनी नितांत आवश्यक हो गई है। उधर, इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी का कहना है कि उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में नैनीताल नगर में नैनीताल एवं संपूर्ण उत्तराखंड के टैक्सी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारण नगर में पर्यटन तो प्रभावित हो ही रहा है, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो गई है। उन्होंने विधायक संजीव आर्य का आभार ज्ञापित करने के साथ उम्मीद जताई है कि सरकार इस समस्या का कोई समाधान निकालेगी। हिन्दुस्थान समाचार/नवीन जोशी/मुकुंद-hindusthansamachar.in