हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बिना आरटीओ में अब नहीं होंगे वाहन संबंधी कार्य
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बिना आरटीओ में अब नहीं होंगे वाहन संबंधी कार्य

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बिना आरटीओ में अब नहीं होंगे वाहन संबंधी कार्य

लखनऊ,19 अक्टूबर (हि.स.)। परिवहन विभाग वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाने वालों पर अब सख्त हो गया है। 20 अक्टूबर से लखनऊ के संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बिना न तो डुप्लीकेट आरसी बनेगी और न ही वाहनों का स्वामित्व ट्रांसफर हो सकेगा। लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि एक अप्रैल 2019 से पहले जो भी वाहन पंजीकृत हुए हैं। उन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में 20 अक्टूबर से डुप्लीकेट आरसी और वाहनों का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंम्बर प्लेट के बिना वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य गत 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिया गया है। अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाने वालों का चालान भी काटा जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के अब 15 साल पुराने वाहनों का दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। अस्थाई परमिट, विशेष परमिट और राष्ट्रीय परमिट भी नहीं बन पाएगा। वाहन की आरसी से बैंक लोन भी नहीं मिल सकेगा। आरसी की डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं बनेगी। परमिट नवीनीकरण के साथ परमिट की डुप्लीकेट कॉपी आरटीओ से नहीं मिल सकेगी। बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के गाड़ी का बीमा भी नहीं होगा। इसके अलावा वाहनों के आरसी का स्वामित्व ट्रांसफर और पता में भी फेरबदल नहीं हो सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in