हरिजन बस्ती पर हमले के आरोपी की रासुका में निरूद्धि को चुनौती
हरिजन बस्ती पर हमले के आरोपी की रासुका में निरूद्धि को चुनौती

हरिजन बस्ती पर हमले के आरोपी की रासुका में निरूद्धि को चुनौती

प्रयागराज, 21 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के सराय बक्सा थाना क्षेत्र में आम तोड़ने के विवाद पर हरिजन मुस्लिम साम्प्रदायिक झगड़े में लगाई गई रासुका निरूद्धि के खिलाफ याचिका कर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जावेद सिद्दीकी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है । मालूम हो कि मुस्लिमों द्वारा हरिजन बस्ती पर हमला करने के बाद 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। याची को भी 10 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन पर गिरोहबंद कानून लगाया गया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को जमानत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने 10 जुलाई को रासुका लगा दी। जिसे चुनौती दी गयी है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नही है। जमानत मिलने पर छूटने से रोकने के लिए रासुका लगायी गयी है। याची को मांगे गये दस्तावेज नहीं दिये जा रहे हैं। इस आधार पर निरूद्धि रद्द की जाय। दोनो पक्षों को सुनकर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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