हत्यारोपी के आजीवन कारावास की सजा बहाल
हत्यारोपी के आजीवन कारावास की सजा बहाल

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प्रयागराज, 10 सितम्बर (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या व जानलेवा हमले के आरोपी को सत्र न्यायालय बुलंदशहर द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने सहित अन्य सजा को बहाल रखा है। कोर्ट ने कहा है कि सत्र न्यायालय ने अपराध के अनुरूप सही सजा सुनाई है। अपीलार्थी तुषार उर्फ गोलू एक दिसम्बर 12 से जेल मे बंद है। वह जेल मे ही रहे और सुनाई गयी सजा पूरी करे। यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति आर एन तिलहरी की खंडपीठ ने तुषार की सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए सुनाया है। मालूम हो कि 30 नवम्बर 12 को तुषार जान से मारने की नीयत से कपिल के घर आया और उस पर तमंचे से फायर कर दिया। गांव के लोग दौड़े तो भाग गया। घायल कपिल ड्राइवर राहुल कुमार के साथ कार से अनूपशहर जा रहा था। पिरोली गांव के पास कार ओवरटेक कर तुषार ने कपिल पर फिर फायर किया। गोली ड्राइवर को भी लगी। जिला अस्पताल बुलंदशहर ले जाया गया, वहां से दिल्ली रेफर किया गया। किन्तु बचाया न जा सका। मृतक कपिल की पत्नी व परिवार के लोग शादी मे लखनऊ गये थे। फोन पर सूचना दी गयी। चश्मदीद गवाह एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय की सजा को सही करार दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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