स्वरूपरानी अस्पताल से मेडिकल दुकानें हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब
स्वरूपरानी अस्पताल से मेडिकल दुकानें हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

स्वरूपरानी अस्पताल से मेडिकल दुकानें हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब तलब

कोर्ट ने भवन निर्माण का नक्शा व अंतिम प्रस्ताव पेश करने का दिया निर्देश प्रयागराज, 05 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज परिसर की दो मेडिकल दुकानों को हटाने के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य के आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने हलफनामे में राज्य सरकार से भवन निर्माण का अंतिम प्रस्ताव व प्लान भी दाखिल करने को कहा है। याचिका की सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वरूण व अर्चनानंद की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 7 सितम्बर 96 को अस्पताल परिसर में 30 साल के पट्टे पर मेडिकल दूकान का लाइसेंस मिला है। ऐसी पांच दुकानें हैं जिनमे से दो को हटाया जा रहा है। प्राचार्य के अधिकार को ऐसे आदेश जारी करने को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उन्हे हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ पीताम्बरा मेडिकल को दुकान का पट्टा दिया जा रहा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि जी$3भवन निर्माण किया जाना है। जिसके लिए दूकान खाली करायी जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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