सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत

लखनऊ, 04 सितम्बर (हि.स.)। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वीकार कर ली है। उन्हें कोर्ट से दो माह की राहत मिली है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ की जेल में बंद है। उनके अधिवक्ता एसके सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर आज से दो महीने से लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको दो-दो लाख रुपये के दो जमानती और पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही लखनऊ पीठ ने उसे पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। अंतरिम जमानत के दौरान उन्हें देश छोड़कर बाहर नहीं जाने और हमेशा अपना फोन ऑन रखने के निर्देश कोर्ट से दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज है। कोर्ट ने इसी केस में प्रजापति को जमानत दे दी है। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in