सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करे या हाजिर हो : हाईकोर्ट
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करे या हाजिर हो : हाईकोर्ट

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करे या हाजिर हो : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 03 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने और कोर्ट के काउन्सिलिंग में बुलाने के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आदेश का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगायी है। कोर्ट ने 14 सितम्बर तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो बोर्ड के सचिव 15 सितम्बर को कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अपने 30 जुलाई 20 के आदेश से याची को काउन्सिलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था और वह एक अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गयी थी। बोर्ड ने न तो याची को काउन्सिलिंग के लिए बुलाया और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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