वाराणसी में पटाखों की बिक्री 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंधित — जिलाधिकारी
वाराणसी में पटाखों की बिक्री 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंधित — जिलाधिकारी

वाराणसी में पटाखों की बिक्री 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंधित — जिलाधिकारी

— जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति वेरी पुअर की श्रेणी में वाराणसी,12 नवम्बर (हि.स.)। वाराणसी जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) की खराब स्थिति देख जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरूवार की शाम उन्होंने बताया कि एनजीटी न्यायालय, नई दिल्ली के आतिशबाजी (फायर क्रैकर्स) के बिक्री और प्रयोग के संबंध में पारित आदेश के क्रम में वाराणसी जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर की श्रेणी में पाई गई है। एनजीटी न्यायालय ने आदेश दिया है कि जनपद वाराणसी में भी पटाखों की बिक्री एवं प्रयोग पर 9 नवंबर की मध्य रात्रि से 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाय। उन्होंने बताया कि जिले में तत्काल प्रभाव से सभी आतिशबाजी बेचने के लाइसेंस स्थगित कर दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने आतिशबाजी क्रय भी कर लिया गया है, उनके भी प्रयोग पर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी सहित सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं। तथा जनसामान्य को इस आदेश के बारे में जागरूक करें। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर-hindusthansamachar.in

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