लिखित परीक्षा में सफल कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत
लिखित परीक्षा में सफल कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत

लिखित परीक्षा में सफल कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत

बोर्ड गठित कर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश प्रयागराज, 21 अक्टूबर (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी आर्ट विषय को लेकर दुविधा में फ॔से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है, जिन्होने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था। दूसरे वहीं संजीव कुमार व आठ अन्य की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है और मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए याचियों को प्राविधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय अभ्यर्थियों के लिए अगल से पैनल गठित कर उनका साक्षात्कार कराया जायेगा। गौरतलब है कि 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर के बीच एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के साक्षात्कार चल रहे हैं। लेकिन कला विषय के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हाईस्कूल में तकनीकी आर्ट की न्यूनतम योग्यता न रखने के आधार पर चयन बोर्ड ने साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया था। बोर्ड का कहना था कि अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल में तकनीकी कला विषय नहीं लिया था। जबकि उनके पास ड्राइंग या चित्रकला एक विषय के तौर पर था। याचियों ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1998 के बाद प्राविधिक कला को भी ड्राइंग विषय में ही शामिल कर लिया गया है। याचियों का कहना था कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कक्षा नौ में प्राविधिक कला की शिक्षा ली है। ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने याचियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दे दिया है। हांलाकि यह राहत याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। याचिका कर्ता मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन्हें इंटरव्यू से बाहर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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