रामगढ़ताल : नोटिफिकेशन से पहले के निर्माण पर न चलेगा बुलडोजर, न होगा नया निर्माण
रामगढ़ताल : नोटिफिकेशन से पहले के निर्माण पर न चलेगा बुलडोजर, न होगा नया निर्माण

रामगढ़ताल : नोटिफिकेशन से पहले के निर्माण पर न चलेगा बुलडोजर, न होगा नया निर्माण

गोरखपुर, 19 सितम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील के दायरे में बसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिला आद्रभूमि प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन के पहले हुए निर्माण को ध्वस्त करने के निर्णय को संशोधित कर दिया है। बता दें कि 15 जून की प्रारंभिक अधिसूचना पर आई आपत्तियों को निस्तारित के दौरान ही जिला आद्रभूमि प्राधिकरण ने प्रस्ताव में यह प्रावधान शामिल किया है। नहीं करा सकते पक्का निर्माण नोटिफिकेशन के अंतिम प्रकाशन की तिथि से दायरे में कोई भी पक्का निर्माण नहीं होगा। नया निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी। रामगढ़झील वेटलैंड की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन में प्रभावित क्षेत्र का दायरा तय है। इस क्षेत्र में पूर्व के निर्माण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। तय है वेटलैंड का दायरा ताल के किनारे गाटा वार 28 स्थानों पर वेटलैंड का दायरा निर्धारित है। इनमें से भी सर्वाधिक 22 स्थानों पर वेटलैंड का दायरा 50 मीटर ही है। एक स्थान पर 119 मीटर, 4 स्थानों पर 100 मीटर और एक जगह यह दायरा 80 मीटर है। मिली हैं 206 आपत्तियां रामगढ़झील के वेटलैंड की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने पर दायरे के भीतर आये लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराईं हैं। इनकी संख्या 206 बताईं जा रहीं हैं। लोगों ने इन आपत्तियों को 30 जून तक प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजीं हैं। शासन को भेज दी गई है निस्तारण रिपोर्ट आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अध्यक्ष के. विजयेंद्र पांडियन एवं सदस्य सचिव डीएफओ अविनाश कुमार ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बताया जा रहा है कि सितंबर में ही राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक प्रस्तावित है और इसमें अंतिम प्रकाशन पर मुहर लग सकती है। एनजीटी के फैसले पर नजर रामगढ़झील के वेटलैंड के दायरे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में केस चल रहा है। एनजीटी की हाई पावर कमेटी ने बीते साल ही झील के 500 मीटर के दायरे में हुए सभी निर्माण ध्वस्त करने की संस्तुति की है। जिसके खिलाफ जीडीए ने भी प्रमुख सचिव सिंचाई के माध्यम से ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष रखा है। फिलहाल यह मामला लंबित है। वेटलैड में हैं 10 हजार से अधिक भवन रामगढ़झील के 500 मीटर के दायरे में 10,403 आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हैं। प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक झील से 50 मीटर के दायरे में 393 आवास, 500 मीटर के दायरे में 29 बहुमंजिली प्राइवेट भवनें एवं 5000 निजी मकान हैं। जीडीए की 15 कॉलोनियां भी इसी दायरे में हैं। इनमें 4981 आवंटी रह रहे हैं। बोले जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पंडियांनक कहना है कि रामगढ़ झील के वेटलैंड के प्रारंभिक प्रकाशन पर मिली आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। शासन को रिपोर्ट भी भेजी चुकी है। अब वेटलैंड में कोई निर्माण नहीं है। प्रभावित क्षेत्र में शामिल निर्माण को यथा स्थिति में बनाए रखने की संस्तुति हुई है। अंतिम अधिसूचना की रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। अंतिम प्रकाशन के बाद जीडीए की लोहिया योजना समेत अन्य कॉलोनियों में भी आवंटियों को कब्जा देने की राह खुलेगी। हिन्दुस्थान समाचार/आमोद/राजेश-hindusthansamachar.in

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