माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के चयन परिणाम घोषित करने की मांग में याचिका
माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के चयन परिणाम घोषित करने की मांग में याचिका

माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के चयन परिणाम घोषित करने की मांग में याचिका

प्रयागराज, 21 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयो के प्रधानाचार्यों की 2011 की भर्ती में साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर चयन बोर्ड के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 21 जनवरी 14 से 26 फरवरी 14 तक हुए साक्षात्कार को विधि सम्मत माना है। सचिव-उप सचिव उ प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का 6 मार्च 20 का आदेश कोर्ट की अवहेलना करने वाला है। कोर्ट ने राज्य सरकार व बोर्ड को आदेश संशोधित करने का समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नही किया गया तो अवमानना की कार्यवाही जायेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दीपक भाटिया व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि सरकार ने स्वयं ही हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 21जनवरी से 26 फरवरी 14 तक हुए साक्षात्कार सही है। 2 जून से 3 जुलाई 14 तक हुए साक्षात्कार 26 जून 14 के शासनादेश से निरस्त हो चुके है। 27 अप्रैल 15 से 6 मई 15 तक हुए साक्षात्कार बोर्ड के चेयरमैन के इस्तीफे के कारण स्थगित है।18 मई15 से 26 जून 15 तक साक्षात्कार लिये गये हैं। कोर्ट के आदेश पर कानपुर का स्थगित है। याची अधिवक्ता का कहना है कि जब खंडपीठ ने कहा है कि 21 जनवरी 14 से 26 फरवरी 14 के बीच हुए साक्षात्कार पर विवाद नही है। और याची इसी श्रेणी के अभ्यर्थी है तो परिणाम को घोषित न करना कोर्ट की अवहेलना है। याचिका में मेरठ,मुरादाबाद व फैजाबाद परिक्षेत्र के इस साक्षात्कारों के परिणाम घोषित करने की मांग की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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