बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब

बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 18 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी। इनके खिलाफ इन्ही के रिश्तेदार कौलापुर (धनापुर) निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में 4 अगस्त 20 को मकान पर जबरन कब्जा करने, उनकी फर्म का पैसा हड़प लेने, मारपीट करने व धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है। सत्र न्यायालय भदोही द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह अर्जी दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याची विजय मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की शादी उनके भतीजे से हुई है। भतीजे का पालन उन्हीं ने किया है। पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता व उसकी बहन पुष्पलता को 40 फीसदी व 20 फीसदी सम्पत्ति उनकी मां को दी गयी है। याची अपने भतीजे की संपत्ति पर काबिज है। उसके खिलाफ झूठा केस लिखाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2006 मे स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया गया है और फर्म का पैसा अपनी पत्नी राम लली व बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। मकान पर कब्जा कर लिया है और धमकी देते हुए परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा। याची की तरफ से अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी ने बहस की। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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