बाहुबली विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से झटका
बाहुबली विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से झटका

बाहुबली विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से झटका

दुष्कर्म मामले में मुकदमा रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार प्रयागराज, 25 नवम्बर (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को दुष्कर्म मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा, बेटा विष्णु मिश्रा व एक अन्य की इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर प्राथमिकी रद्द करने से भी अस्वीकार कर दिया। विधायक व उसके बेटे विष्णु मिश्रा व विकास मिश्रा के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म का मुकदमा थाना भदोही में दर्ज कराई है। विधायक व उसके बेटे विष्णु व अन्य पर दुष्कर्म करने का आरोप है। विधायक पर आरोप है कि उसने पीड़िता महिला का यौन शोषण कई बार किया। आरोप है कि विधायक उसे डरा धमकाकर यौन शोषण करता रहा और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की गई कि पीड़िता ने मुकदमा देर से दर्ज कराई है। जबकि 2004 से यौन शोषण करने का आरोप है। कहा गया कि महिला ने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से गलत मुकदमा दर्ज कराया है। इसका प्रभावशाली लोगों को फंसाने का धंधा है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा कि प्राथमिकी से प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध होना बन रहा है। ऐसे में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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