बाहुबली उमाकांत यादव व बेटे दिनेश की याचिका खारिज
बाहुबली उमाकांत यादव व बेटे दिनेश की याचिका खारिज

बाहुबली उमाकांत यादव व बेटे दिनेश की याचिका खारिज

प्रयागराज, 16 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव व उसके बेटे दिनेश यादव उर्फ सूर्यकांत की फर्जी बैनामे को लेकर चल रहे आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। याचियों के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रयागराज के एमपी-एमएलए विशेष अदालत में मुकदमा चल रहा है। याची का कहना था कि बैनामे को निरस्त करने का सिविल वाद खारिज हो चुका है। उसी मामले में आपराधिक कार्यवाही नही की जा सकती है। यह न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि आपराधिक केस 2007 का है। सिविल केस 2016 का है। केस अदमपैरवी में खारिज हुआ। एक ही मामले में सिविल व आपराधिक दोनो कार्यवाही चलायी जा सकती है। सह अभियुक्त एम एल ए रहा है। इसलिए विशेष अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार है। याचिका में सम्मन को चुनौती न देकर मुकद्दमें को चुनौती दी गयी है। जो सही नही है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in