बालिका से दुराचार के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का कारावास
बालिका से दुराचार के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

बालिका से दुराचार के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

- आरोपी को 20 हजार रुपये देना होगा अर्थदंड कासगंज, 02 सितंबर (हि.स.)। अमांपुर क्षेत्र में आठ वर्ष पहले बालिका के साथ हुए ब्राउजर के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, अमांपुर कोतवाली क्षेत्र में बालिका के साथ पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में आरोपी हेमंत उर्फ राहुल के विरुद्ध वर्ष 2012 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी के ऊपर आरोप निर्धारित कर मामले की सुनवाई शुरू की। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार पंचम ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उन्होंने इस मामले में आरोपी हेमंत उर्फ राहुल को बालिका के साथ दुष्कृत्य का दोषी पाया। जिसके बाद उसे सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आईपीसी की धारा 363 में भी हेमंत को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी के द्वारा जेल में बिताई अवधि भी सजा में शामिल की जाएगी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम अनिल कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। हिन्दुस्थान समाचार/पुष्पेंद्र-hindusthansamachar.in

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