बालक अपहरण व हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
बालक अपहरण व हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बालक अपहरण व हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

औरैया, 24 सितंबर (हि. स.)। सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम पुरवा आशा में एक 6 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या कर देने के आरोपी भगत प्रेमचंद्र उर्फ अर्जुन निवासी फतुवापुर थाना ठठिया जिला कन्नौज को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार ग्राम पुरवा आशा निवासी वादी प्रमोद कुमार पुत्र सुदामा लाल ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई कि एक भगत प्रेमचंद 3 दिन पूर्व हमारे घर पर आया था। उसकी लड़की ज्योति को मिर्गी का दौरा पड़ता था,जिसका इलाज यह भगत करता था। बीती 10 अगस्त 2017 की रात्रि में वादी का परिवार को गया। उसका 6 वर्षीय पुत्र विमल भगत के पास लेटा था। रात्रि में उक्त भगत उसके लड़के को लेकर चला गया। जब घर वालों की नींद रात 2:30 बजे खुली तो विमल को ना पाकर 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया व खोजबीन की। सुबह 6:30 बजे लापता पुत्र विमल का शव गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला। उसके पुत्र का दाहिना हाथ कटा हुआ तथा दाई कनपटी पर गहरे चोट के निशान मिले। प्रेमचंद भगत के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मुकदमा फफूंद में पंजीकृत हुआ। बाद में पता चला कि वादी की पुत्री की बीमारी को लेकर प्रेमचंद्र का उसके यहां आना जाना लगा रहता था। इस बीच वादी ने जरूरत पड़ने पर भगत से रुपये उधार लिए थे। भगत ने जब उधार रुपये मांगे तो वादी दे नहीं पाया। इसी बात पर दोनों में कहासुनी भी हो गई। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर भगत ने वादी के अबोधबालक विमल को गायब किया तथा उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने हत्यारोपी प्रेमचंद भगत को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि वादी को बतौर प्रति कर अदा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के कारण अभियुक्त प्रेमचंद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जेल से हुई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वकील अशोक पाल की कोरोना से मृत्यु पर शोक औरैया जनपद न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक बाबू पाल के कोरोना संक्रमण से असामयिक निधन पर कचहरी में गुरुवार को शोक दिवस मनाया गया। डीबीए ने कचहरी परिसर में अधिवक्ता का चित्र रखकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डीबीए अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, महामंत्री संजीव कुमार चतुर्वेदी, एल्डर्स कमेटी के सुरेंद्र नाथ पांडे, सुरेंद्र कुमार दुबे, नवल किशोर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा, कुलदीप दुबे, सुनील दुबे, अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी, अशोक अवस्थी आदि अधिवक्ताओं ने वकील साथी अशोक बाबू पाल की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दिन सभी वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील-hindusthansamachar.in

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