बार काउंसिल ने अजीतमल तहसील के वकीलों को दोषमुक्त किया
बार काउंसिल ने अजीतमल तहसील के वकीलों को दोषमुक्त किया

बार काउंसिल ने अजीतमल तहसील के वकीलों को दोषमुक्त किया

औरैया, 13 सितंबर (हि. स.)। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अजीतमल तहसील के 4 अधिवक्ताओं पर अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की मांग का मामला निस्तारित कर चारों वकीलों को निर्दोष बताया है। उप जिलाधिकारी तहसील अजीतमल द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 3 जून 2020 में वकील कुमार मिश्रा, नरेश चंद्र दुबे, नागेंद्र तिवारी व शिवेंद्र सिंह के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 33, 35 व 38 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति बार कौंसिल से की गई थी। इस संदर्भ में बार काउंसिल ने चारों अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। 2 अगस्त 2020 को गुप्त अधिवक्तागण व्यक्तिगत रूप से परिषद के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अंकज मिश्रा ने माना कि कोरोना महामारी में शासन के निर्देशों का उक्त वकीलों द्वारा पालन ना किया जाना, अधिवक्ता गणों का कदा चरण साबित नहीं करता। संपूर्ण जांच आख्या एक पक्षीय कल्पित और शासकीय रूप से प्रभावित प्रतीत होती है। उपाध्यक्ष अंकज मिश्रा ने लिखा कि राज्य विधिक परिषद के स्तर पर उक्त मामला निस्तारित कर समाप्त किया जाता है तथा चारों अधिवक्ता गणों के विरुद्ध धारा 35, 35 व 38 अधिवक्ता अधिनियम 161 के अंतर्गत चलाए जाने का औचित्य प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि बार काउंसिल के उक्त आदेश की प्रति उपजिलाधिकारी अजीतमल व संबंधित वकीलों को भेजी गई है। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील/मोहित-hindusthansamachar.in

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