पंचवर्षीय योजना में बीस लाख से अधिक की सरकारी धनराशि लगायी गयी थी ठिकाने
पंचवर्षीय योजना में बीस लाख से अधिक की सरकारी धनराशि लगायी गयी थी ठिकाने

पंचवर्षीय योजना में बीस लाख से अधिक की सरकारी धनराशि लगायी गयी थी ठिकाने

हमीरपुर, 10 अक्टूबर (हि.स.)। सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदपुरवा बुजुर्ग में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कराये गये सम्पूर्ण विकास कार्यों की अब जांच के आदेश हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय प्रयागराज) ने दिये है। इससे ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान में हड़कंप मच गया है। बता दे कि चंद्रपुरवा निवासी समाजसेवी कमलेश कुमार सविता ने बीते 25 नवंबर को जिलाधिकारी हमीरपुर को शपथ पत्र सहित ग्राम में कराए गए विकास कार्याे जैसे सीसी रोड, मनरेगा योजना, आवास, शौचालय, आदि में हो रही धांधली की शिकायत की थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि ग्राम प्रधान मैना देवी द्वारा आवास योजना, शौचालय योजना व अन्य योजनाओं में भारी गोलमाल किया गया है। पात्रों को छोड़कर आपत्रों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया। जबकि पात्र आज भी आवास व शौचालय विहीन है। अन्य विकास कार्यों के नाम पर फ़र्ज़ी तौर से पैसा निकाला गया है। जबकि धरातल पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम भीमसेन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच कराकर आख्या माँगी थी। कुछ समय बीत जाने के बाद शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही न होते देख कमलेश कुमार ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। जिस पर याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कल्याण सुंदरम श्रीवास्तव ने दलीले रखते हुए बहस की। जिस पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों को गौर कर, याची कमलेश कुमार द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हमीरपुर से चार माह के अंदर जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए है। जांच के बाद क्या परिणाम निकलता है। वक्त पर पता चलेगा। प्रयागराज हाईकोर्ट में इस मामले की रिट दायर करने वाले कमलेश कुमार सविता ने शनिवार को शाम बताया कि पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायत चंदपुरवा बुजुर्ग में 20 लाख से अधिक सरकारी धनराशि ठिकाने लगायी गयी है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी टीम गठित कर इस प्रकरण की जांच करायेंगे। उच्चन्यायालय ने जांच और कार्यवाही की रिपोर्ट भी चार माह के अंदर मांगी है। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/राजेश-hindusthansamachar.in

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