नियुक्ति के डीम्ड अनुमोदन पर वेतन भुगतान न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब
नियुक्ति के डीम्ड अनुमोदन पर वेतन भुगतान न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब

नियुक्ति के डीम्ड अनुमोदन पर वेतन भुगतान न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 03 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरदीन इंटर कालेज चंदौली में अंशकालिक एलटी ग्रेड अध्यापक के नियुक्ति का अनुमोदन करने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है और 8 दिसम्बर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कपिल देव सिंह यादव की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार याची की नियुक्ति अंशकालिक टीचर के पद पर विज्ञापन के जरिए प्रबंध समिति द्वारा 6 जुलाई 98 को की गयी थी। इस नियुक्ति की अनुमोदन के लिए डीआईओएस को भेजा गया। याची अधिवक्ता का कहना है कि कानून के तहत सात दिन में अनुमोदन पर निर्णय न लेने पर डीम्ड अनुमोदन मान लिया जायेगा। ऐसे में वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। फिर भी वेतन भुगतान नहीं किया गया तो याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को याची के वेतन भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। किन्तु निरीक्षक ने नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया। इस कारण दुबारा याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने निरीक्षक का आदेश रद्द करते हुए नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि नियुक्ति के 19 साल बाद सवाल उठाना उचित नहीं है। इसके बावजूद निरीक्षक ने वेतन भुगतान करने से इंकार कर दिया है। जिसे तीसरी बार चुनौती दी गयी है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि डीम्ड (स्वतः) अनुमोदन पर वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार ने 2016 मे कठिनाई निवारण आदेश के तहत 1999 से पहले के अंशकालिक अध्यापकों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। इस आधार पर याची की सेवा नियमित कर वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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