दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली सात साल का कारावास
दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली सात साल का कारावास

दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली सात साल का कारावास

-अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया हमीरपुर, 09 सितम्बर (हि.स.)। सुमेरपुर क्षेत्र में करीब सात साल पूर्व हुयी दुष्कर्म की घटना में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (पास्को एक्ट) अरुण कुमार राय ने एक आरोपित को सात साल की कैद की सजा सुनाते हुये 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यहां के जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने आज शाम बताया कि सुमेरपुर क्षेत्र में 27 सितंबर 2013 की सुबह वादी सब्जी बेचने बाजार गया था। तभी करीब 11 बजे अभियुक्त दीपू उर्फ कालू निवासी गुरगुज सुमेरपुर वादी के घर गया। जहां उसकी (33) वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी ने मुंह दबा दिया। उसके बाद घर में रखी सोने की झुमकी, पायल, हाफपेटी लेकर चला गया। घटना की सूचना मिलने पर वादी अपनी पत्नी के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी दीपू उर्फ कालू तमंचा लेकर वादी को धमकाने लगा। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने लूट न मानते हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) प्रथम अरुण कुमार राय ने आरोपी दीपू उर्फ कालू को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज /मोहित-hindusthansamachar.in

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