दहेज हत्या के एक आरोपित की जमानत निरस्त
दहेज हत्या के एक आरोपित की जमानत निरस्त

दहेज हत्या के एक आरोपित की जमानत निरस्त

मीरजापुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने दहेज हत्या के एक आरोपित की जमानत अर्जी शुक्रवार को निरस्त कर दी। कोर्ट ने दोनों अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद कहा कि आरोपित को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए उसकी याचिका निरस्त की जाती है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा आशाराम कोल निवासी तेंदुआ थाना घोरावल जनपद सोनभद्र ने मड़िहान थाने में तहरीर दी। बताया कि मेरे छोटे भाई राजबली कोल ने अपनी पुत्री रिंकी कोल की शादी राहुल कोल निवासी डगडगवां पटेवर मड़िहान के साथ जून 2016 में किया था। आरोप लगाया कि जब से उसकी भतीजी ससुराल गई थी तभी से आरोपित उसे दहेज में 20 हजार रुपये और गाड़ी की मांग कर रहे थे। आरोप हैं कि 28 जुलाई 2017 की रात दहेज के लिए भतीजी रिंकी को मारे पीटे जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल निरूद्ध चल रहे राहुल कोल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित पर लगाए गए गए सारे आरोप को निराधार बताते हुए उसे जमानत दिए जाने की मांग की। जमानत का कड़ा विरोध जताते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद तिवारी ने कहा कि आरोपित मृतका का पति है। उसके द्वारा शादी के बाद से अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए इसे जमानत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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