तब्लीगी जमात में  शामिल होने पर पुलिस का  हत्या के प्रयास का आरोप लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग : हाईकोर्ट
तब्लीगी जमात में शामिल होने पर पुलिस का हत्या के प्रयास का आरोप लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग : हाईकोर्ट

तब्लीगी जमात में शामिल होने पर पुलिस का हत्या के प्रयास का आरोप लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 07 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिल्ली में तब्लीगी जमात में शामिल हो वापस मऊ आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर विवेचना में हत्या का प्रयास करने की धारा 307 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दाखिल करने को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना कहा है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस का यह कृत्य कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उच्च न्यायालय ने याची मोहम्मद साद के खिलाफ मऊ के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में धारा 307 व 270 आईपीसी के तहत दाखिल आरोप पत्र में मुकदमा की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने एसएसपी व क्षेत्राधिकारी मऊ से इस प्रकार के मामले में धारा 307 के अन्तर्गत दाखिल आरोप पत्र पर उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायालय इस केस की सुनवाई 15 दिसम्बर को करेगी । यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने मोहम्मद साद की चार्जशीट दाखिल करने के खिलाफ धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है । कोर्ट ने आपराधिक केस की सुनवाई पर अग्रिम आदेश तक के लिए रो लगा दी है। याची का कहना था कि पुलिस ने पहले इस मामले में आईपीसी की धारा 269, 270 के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में क्षेत्राधिकारी के कहने पर आरोप पत्र में संशोधन किया गया और 370 व 270 आईपीसी के तहत संशोधित आरोप पत्र दाखिल किया गया । कहा गया है कि प्राथमिकी में दर्ज आरोप को जो की गलत है, परन्तु यदि उसे सही भी मान लिया जाए तो याची के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाना सही नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने इस मामले में प्रदेश के डीजीपी, एसएसपी मऊ व क्षेत्राधिकारी को भी पक्षकार बनाने को कहा है । मामले के अनुसार याची पर आरोप है कि वह दिल्ली मरकज की मीटिंग में शामिल होकर लौटा था। उसने यह जानते हुए भी कि तब्लीगी जमात में शामिल लोग कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं, उसने दिल्ली से लौटने के बाद छिपाए रखा। अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया । बाद में सूचना मिली कि दिल्ली से लौटे कुछ लोग कोरेन्टिन है । मेडिकल परीक्षण में याची की रिपोर्ट निगेटिव आयी थी। हिन्दुस्थान समाचार/ आर.एन./-hindusthansamachar.in

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