ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में खाली पदों को भरने पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश
ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में खाली पदों को भरने पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश

ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती में खाली पदों को भरने पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्यूब वेल ऑपरेटर भर्ती 2016 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न करने से खाली पदों को भरने के सम्बंध में चार हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि सरकार चयनित लोगों को खाली पदों पर नियुक्त करने के बजाय कैरी फारवर्ड करना चाहती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने अंबरीश कुमार सिंह व 20 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उ.प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती निकाली। 27 जून 19 को 3210 अभ्यर्थियों को चयनित कर दस्तावेज सत्यापित करने के लिए बुलाया गया। 614 अभ्यर्थी सत्यापन कराने नहीं आये। 13 सितम्बर 19 को 743 लोगो को दस्तावेज सत्यापित करने के लिए बुलाया गया। याचियों के दस्तावेज का सत्यापन किया गया। किन्तु 27 नवंबर 19 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो चयन सूची में नाम नहीं था। कई चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया और पद खाली रह गये। आयोग का कहना था कि उसने परीक्षा लेकर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को भेज दी है। उसका अधिकार समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/संजय-hindusthansamachar.in

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