गैर इरादतन हत्या की आरोप में जमानत निरस्त
गैर इरादतन हत्या की आरोप में जमानत निरस्त

गैर इरादतन हत्या की आरोप में जमानत निरस्त

औरैया, 28 अगस्त (हि. स.)। जिले के अजीतमल क्षेत्र में गाली गलौज व मारपीट करने से घायल हुए रामशंकर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की घटना के लिए आरोपी राजू उर्फ राजकुमार निवासी तड़वा विकू की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार, बीती 15 मई 2020 की शाम लगभग 7:00 बजे वादिनी नीता देवी के घर के सामने तीन नामजद लोग गाली गलौज कर रहे थे। उसके पिता राम शंकर (55 वर्ष) ने गाली गलौज करने का विरोध किया तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिससे वादिनी के पिता के सिर में गंभीर चोटें आई। जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए कानपुर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान रामशंकर की 13 जून को मृत्यु हो गई। 27 जुलाई 2020 से जेल में बंद आरोपी राजू उर्फ राजकुमार निवासी तरवा विकु की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दी। इसी मामले में एक दूसरे आरोपी बरुआ उर्फ शिवम की भी जमानत याचिका खारिज हो गई। डीबीए का सदस्यता अभियान दस तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की तैयारी के संदर्भ में सदस्यता अभियान एल्डर्स कमेटी द्वारा तेजी से चलाया जा रहा है। कमेटी के संयोजक सुरेंद्र नाथ पांडे, सुरेंद्र नाथ दुबे व नवल किशोर त्रिपाठी के अनुसार 10 सितंबर तक सदस्य बनाए जाएंगे। जिसके लिए बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी नंबर व सीओपी कार्ड की अनिवार्यता है। कूटरचना व धोखाधड़ी के आरोपी ए.पी.ओ. की अग्रिम जमानत खारिज सत्र न्यायाधीष डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र में फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर एवं वोअर आई.डी. की कूट रचना कर धोखाधड़ी करने के लिए आरोपित तत्कालीन ए.डी.ओ. पंचायत भाग्यनगर सुरेष बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त तत्कालीन ए.डी.ओ. पंचायत भाग्यनगर के पद पर कार्यरत था। उसके घर सह अभियुक्त गिरीषचन्द्र यादव पंचायत सेक्रेटरी व श्रीपति नरायन के साथ मिलकर अनुचित नारायण की मृतक पत्नी कमलेष कुमारी की परिवार रजिस्टर में मृत्यु 15 दिसम्बर 1998 के स्थान पर 15 दिसम्बर 2008 करके फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर एवं वोटर आईडी की कूट रचना करके कूट रचित दस्तावेजों का असल के रूप में प्रयोग किया गया। डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा नेे अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनोें पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीष ने सुरेश बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष ने थाना बेला क्षेत्र में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोपी पुष्पेन्द्र कुमार निवासी बरकसी (बेला) की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील-hindusthansamachar.in

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