कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूरों की सहूलियतों को लेकर डीएम को निर्देश
कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूरों की सहूलियतों को लेकर डीएम को निर्देश

कैम्प में रह रहे प्रवासी मजदूरों की सहूलियतों को लेकर डीएम को निर्देश

प्रयागराज, 28 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौट रहे उन मजदूरों को जो गाजियाबाद में कैंपों में रह रहे हैं, उन्हें नियमानुसार सहूलियतें देने का डीएम गाजियाबाद को निर्देश दिया है। नेशन कंपेन कमेटी फॉर इराडिकेशन ऑफ बांडेड लेबर संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने याची को अपना प्रत्यावेदन डीएम को देने के लिए कहा है। याचिका में कैंपों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं देने के लिए हाईपावर कमेटी गठित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याची ने यह नहीं बताया है कि वह कौन लोग हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। याचिका में उपयुक्त जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने याची को अपना प्रत्यावेदन डीएम गाजियाबाद को देने का निर्देश दिया है। डीएम से कहा है कि कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार द्वारा तय नीति के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण और उनकी घर वापसी पर निर्णय लिया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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