कृषि तकनीकी सहायक पद की भर्ती में बीटेक बुलाने को चुनौती
कृषि तकनीकी सहायक पद की भर्ती में बीटेक बुलाने को चुनौती

कृषि तकनीकी सहायक पद की भर्ती में बीटेक बुलाने को चुनौती

आयोग व राज्य सरकार से जानकारी तलब प्रयागराज, 07 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में तकनीकी सहायक पद की भर्ती में विज्ञापन शर्तो के विपरीत कृषि इंजीनियरिंग बी टेक को शामिल करने की वैधता की चुनौती याचिका पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ व राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। याची का कहना है कि नियमानुसार बीएससी कृषि डिग्री धारकों को चयन के लिए बुलाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एस के यादव ने शामली के प्रशान्त चौधरी व 5 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि कृषि तकनीकी सहायक पद पर बीएससी कृषि डिग्री धारकों को अर्हता प्राप्त है। 13 जुलाई 2011 को नियमावली में संशोधन कर बीटेक कृषि को भी शामिल कर लिया गया। 19 फरवरी 19 को आयोग की लिखित परीक्षा में बीएससी कृषि डिग्री धारक याचीगण सफल घोषित किये गये। किन्तु दस्तावेज सत्यापन के लिए बीटेक वालों को भी बुलाया गया है। जिससे याचियों के चयनित होने के अधिकार का हनन किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in