कुलसचिव को याची की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश
कुलसचिव को याची की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश

कुलसचिव को याची की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज, 07 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव को रूटीन ग्रेड क्लर्क की प्रोन्नति के मामले में चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह तीन हफ्ते में एक प्रत्यावेदन कुलसचिव को दे, जिसे कुलसचिव निर्णीत करे। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुधीर सिन्हा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना था कि वह एक अप्रैल 98 को दैनिक वेतन पर कार्यालय सहायक नियुक्त हुआ। 31 मार्च 99 में स्थायी किया गया है। 5 साल की सेवा के बावजूद पदोन्नति नहीं दी गयी, जबकि उसके साथ के कई कर्मचारी पदोन्नत कर दिये गये हैं। हाईकोर्ट ने उसकी इस मांग पर कुलसचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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