कार्यवाहक प्रधानाचार्य से हटे अध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक
कार्यवाहक प्रधानाचार्य से हटे अध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

कार्यवाहक प्रधानाचार्य से हटे अध्यापक से अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

प्रयागराज, 08 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लक्ष्मण प्रसाद इंटरमीडिएट कालेज वीरभद्रपुर भदोही के कार्यकारी प्रधानाचार्य को पदावनति देकर मूल पद पर भेजने और इस दौरान किए गए अधिक वेतन की वसूली करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अधिक वेतन की वसूली करने के जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि याची से कोई वसूली नही की जायेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रमाशंकर सिंह यादव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि कालेज में उससे दो वरिष्ठ अध्यापकों ने उसे प्रधानाचार्य का कार्यभार संभालने पर अनापत्ति देते हुए हलफनामा दिया। इस कारण उसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। किन्तु 24 अप्रैल 20 को संयुक्त निदेशक शिक्षा विंध्याचल मंडल मिर्जापुर ने यह कहते हुए पद से हटाते हुए मूल पद पर वापस भेज दिया है कि नियमानुसार वरिष्ठतम अध्यापक ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया जा सकता है। याची वरिष्ठतम अध्यापक नहीं है। कोर्ट ने जानना चाहा कि किस नियम से वरिष्ठ अध्यापकों ने याची के पक्ष में हलफनामा दिया है। याची अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना था कि यदि किसी वरिष्ठ अध्यापक ने प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति लेने से इंकार कर दिया है तो वह दुबारा उस पद का दावा करने का अधिकार खो देता है। कोर्ट ने कहा कि याची के पक्ष में अनापत्ति से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति लेने का दावा छोड़ दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी की है और याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि केवल अधिक वेतन वसूली पर ही रोक लगायी गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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