कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों को भरने की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों को भरने की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों को भरने की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज, 25 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में बचे हुए पदों को भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण जो पद बचे रह गए हैं, उनको प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आदेश दिया। याचीगण का कहना था कि वे ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं। 2017 में कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। याचीगण ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा तथा कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे। लेकिन, किसी वजह से उनका नाम सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची में नहीं आ पाया। उनको पता चला है कि लिखित परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाने पर कई अभ्यर्थी टेस्ट के लिए नहीं गए और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 34 पद रिक्त रह गए, जिस पर याची गण की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/संजय-hindusthansamachar.in

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