औरैया : सपा एमएलसी भाई सहित अन्य अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी ने दिए आदेश
औरैया : सपा एमएलसी भाई सहित अन्य अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी ने दिए आदेश

औरैया : सपा एमएलसी भाई सहित अन्य अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी ने दिए आदेश

औरैया, 28 सितंबर (हि. स.)। सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह द्वारा अभियुक्त मानसिंह ऊर्फ बबलू की अपराधिक क्रियाकलापों से खरीदी गई कार को कुर्क करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त 4 बर्ष से संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध कर रहा है। इसके ऊपर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा अपराध से कमाए गए अवैध धन से एक कार भी खरीदी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिये। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा को आदेश दिया कि वाहन के स्वामी को नोटिस जारी हो कि वह नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने सीओ बिधूना, एसडीएम बिधूना को निर्देश दिए कि वह वाहन का फोटो पंचनामा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। रामू पाठक की चल व अचल संपत्ति होगी कुर्क जिला मजिस्ट्रेट ने रामू पाठक निवासी ग्राम भड़ारीपुर थाना कोतवाली औरैया द्वारा अपराध द्वारा अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने के आदेश दिया। अभियुक्त रामू पाठक द्वारा अचल सम्पत्ति में पढ़ीन दरवाजा में एक पक्का मकान, एवं ग्राम भड़ारीपुर में 5 प्लॉट, मधुपुर में एक प्लाट, नगर पालिका में एक मकान के साथ-साथ नारायणपुर सुरान रोड महावीर गंज पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर, जहां पर दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी वहां पर रकवा 0.109 हेक्टेयर,0.081 हेक्टेयर ,0.109 हेक्टेयर ,0.1069 हेक्टेयर ,0.012 हेक्टेयर रामू पाठक की पत्नी ज्योति पाठक आदि के नाम दर्ज है व क्रय की गई है। चल संपत्ति में अभियुक्त रामू पाठक के नाम इनोवा कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक होंडा एक्टिवा भी है। यह अवैध चल व अचल संपत्ति अपने व अपने परिवार के नाम क्रय की गई है। अभियुक्त रामू पाठक के नाम दर्ज चल व अचल संपत्ति को वो अपने स्वामित्व एवं कब्जे से हटा न दे तथा इस संपत्ति की सहायता से अपने को निर्दोष साबित ना कर दें व इस कारण जिला मजिस्ट्रेट ने चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार औरैया को नियुक्त किया है तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली औरैया को सभी चल संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिए। इस संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अभियुक्त अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील/मोहित-hindusthansamachar.in

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