उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक हटी
उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक हटी

उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक हटी

प्रयागराज, 19 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा की अदालत में चल रही आपराधिक मुकदमें की कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने लंबे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए छह जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व छह अन्य की मुकदमें की वैधता की चुनौती याचिका पर दिया है। मालूम हो कि जिला प्रशासन ने उमा भारती व समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम मे बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी। घटना थाना चरखारी, महोबा के अंतर्गत वर्ष 2012 की है। याची का कहना है कि यह केस राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है। वह विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छह माह तक सीमित कर दिया है। इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है। अदालत मुकदमें की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। याची अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने यह कहते हुए 6 जनवरी की तिथि तय की है कि 2013 मे इस दाखिल याचिका की सुनवाई स्थगित नहीं होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन/दीपक/मोहित-hindusthansamachar.in

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