उप्र: सितम्बर से जुलाई के बीच 2,899 उचित दर दुकानें निलम्बित
उप्र: सितम्बर से जुलाई के बीच 2,899 उचित दर दुकानें निलम्बित

उप्र: सितम्बर से जुलाई के बीच 2,899 उचित दर दुकानें निलम्बित

-इसी अवधि में 2,589 दुकानों को किया गया निरस्त लखनऊ, 02 सितम्बर (हि.स.)। राज्य सरकार पात्र लाभार्थी को ही निर्धारित मूल्य व मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की टीमें बनाकर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही अमल में ला रही है। इसी कड़ी में सितम्बर 2019 से जुलाई 2020 के मध्य कुल 2,899 उचित दर दुकानों को निलम्बित किया गया तथा कुल 2,589 उचित दर दुकानों को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे के मुताबिक कुल 1,204 एफआईआर दर्ज कराये गय तथा कुल 265.07 लाख रुपये की प्रतिभूति की धनराशि जब्त की गयी। जून 2020 से वितरण की वैकल्पिक प्राॅक्सी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शीपूर्ण पद्धति अपनाते हुए प्राॅक्सी से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओटीपी के माध्यम से वितरण की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। ओटीपी के माध्यम से कराया जा रहा वितरण अब तक मात्र 1.20 प्रतिशत है। अपर आयुक्त ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से वितरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ई-पाॅस मशीनों में आने वाली कुछ स्वाभाविक तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराते हुए मैनुअल वितरण, जो माह सितम्बर 2019 में 1605 मी. टन था, को एनआईसी, उप्र द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, जुलाई, 2020 तक घटाकर 598 मी.टन तक लाया गया। अपर आयुक्त खाद्य के मुताबिक कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रह जाए। इसके लिए वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्राॅक्सी व्यवस्था लागू की गयी थी, जिसमें कमी लायी गयीं। प्राॅक्सी व्यवस्था में लाभार्थियों को किया गया वितरण सितम्बर 2019 में 6.01 प्रतिशत था, जिसे घटाकर मई, 2020 में मात्र 1.26 प्रतिशत तक लाया गया। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/राजेश-hindusthansamachar.in

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