इन्सपेक्टर करेली के निलम्बन पर रोक
इन्सपेक्टर करेली के निलम्बन पर रोक

इन्सपेक्टर करेली के निलम्बन पर रोक

प्रयागराज, 21 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के करेली थाने में तैनात इन्सपेक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है। इन्सपेक्टर को आईजी प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज के आदेश 9 सितम्बर 2020 द्वारा निलम्बित कर उन्हें पुलिस लाइन प्रयागराज में सम्बद्ध कर दिया गया था। यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने याची इन्सपेक्टर की याचिका पर पारित कर आला अधिकारियो को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने पक्ष रखा और कहा कि निलम्बन आदेश कानूनी रूप से गलत है। बहस की गयी कि याची के विरुद्ध निलम्बन आदेश पारित करने का कोई मैटेरियल नहीं था एवं आदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित पूर्णपीठ के निर्णय जय सिंह दीक्षित तथा सच्चिदानन्द त्रिपाठी केस में दिए हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के विपरीत है। याची पर आरोप था कि उसने 27 अगस्त को करेली क्षेत्र में संचालित एक जिम में काम करने वाली युवती राजश्री मिश्रा के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई में शिथिलता बरती। इस कारण उसे यूपी अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 17(1)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत निलम्बित कर पुलिस लाइन प्रयागराज में सम्बद्ध कर दिया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/संजय-hindusthansamachar.in

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