अभ्यर्थी को पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आयोग को निर्देश
अभ्यर्थी को पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आयोग को निर्देश

अभ्यर्थी को पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आयोग को निर्देश

प्रयागराज, 18 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 सितम्बर से होने वाली उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा फार्म की याची अभ्यर्थी से हार्ड कापी स्वीकार कर परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है। कोविड 19 के चलते देशव्यापी लाकडाउन व कन्टेनमेन्ट जोन में फंसे होने के कारण आनलाइन भरे गये फार्म की हार्ड कापी निर्धारित अवधि के बाद जमा करने गया तो आयोग ने स्वीकार नहीं किया। जिस पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थिति के कारण फार्म जमा करने में देरी हुई। जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आयोग दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन कर मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। कोर्ट ने आयोग से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता ने प्रयागराज के सार्थक रहेजा की याचिका पर दिया है । मालूम हो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल याची ने मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन भरा। जिसे डाउनलोड कर आयोग में 26 मार्च तक जमा करना था। यदि डाक से भेजा जाता तो 26 मार्च तक आयोग को मिल जाता। याची का कहना है कि वह दिल्ली में था। कोरोना के चलते देशव्यापी लाकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद वह कन्टेनमेन्ट जोन में फंस गया। सारे शैक्षिक दस्तावेज प्रयागराज में थे। वह डाक से फार्म भेजने की स्थिति में नहीं था। लाकडाउन खुलने के बाद प्रयागराज आया और 15 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन में रहा। 16 जून को फार्म जमा करने आयोग पहुंचा तो जमा करने से इंकार कर दिया गया। उसी समय डाक से भेजा। किन्तु कोई निर्णय नहीं लेने पर कोर्ट की शरण ली है। आयोग के अधिवक्ता का कहना है कि याची ने आनलाइन फार्म 27 फरवरी को ही डाउनलोड कर लिया था। उसे अंतिम तिथि तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग ने 15 मई तक फार्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी थी। फिर भी याची समय से फार्म जमा नहीं कर सका। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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