अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट करेगा लांच
अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट करेगा लांच

अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट करेगा लांच

-इस वर्ष 31 अगस्त तक 462 मामलों में प्रभावी पैरवी से अपराधियों को दिलायी सजा लखनऊ, 16 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अभियोजन विभाग प्रभावी पैरवी करते हुये अगस्त, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हुए 926 मामलों में अपराधियों को सजा करा चुका है। इसके साथ ही वर्ष 2020 में भी जबकि सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अभियोजन विभाग ने ऐसे 462 मामलों में 31 अगस्त तक सजा कराने में सफलता हासिल की है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को बताया कि वहीं अब अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट लांच करने जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2020 से 22 अप्रैल, 2021 के मध्य संचालित 'मिशन शक्ति' अभियान की अवधि में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या, बलात्कार के प्रयास एवं बालकों के विरुद्ध यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाएगी। इसके साथ ही छेड़खानी, लज्जा भंग, पीछा करने वाले शोहदों, फब्तियां कसने वालों, अनायास घूरने वालों, तेजाब हमला करने वालों, अश्लीलता करने वालों, अनैतिक देह व्यापार कराने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, चेन स्नैचर्स और गुण्डा प्रवृत्ति के अपराधियों को भी उनकी जमानतें खारिज कराकर और कठोर सजा दिलाये जाने का कार्य किया जाएगा, जिससे समाज में आमजन विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण और अधिक बेहतर हो। शक्ति साक्षी हेल्प लाइन के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय मुख्यालय परिसर में साक्षी एवं पीड़ित हेल्प लाइन स्थापित की गयी है, जिसके माध्यम से डेडीकेटेड हेल्प लाइन नम्बर 0522-2720712 तथा सीयूजी नम्बर 09454005715 पर कोई भी पीड़ित अथवा अभियोजन साक्षी प्रातः 10-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक अपने अभियोग की अपडेट स्थिति तथा निःशुल्क विधिक परामर्श प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ ही साक्षी सर्वोपरि विटनेस फर्स्ट अभियान के अन्तर्गत ऐसे चिह्नित अभियोग जिनमें शीघ्रतम गवाही कराकर अपराधियों को दण्डित कराया जा सकता है, उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हुये नियत तिथि पर ही उनका साक्ष्य पूर्ण किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन ने बताया कि साक्षी जागरूकता अभियान के अन्तर्गत अभियोजकों, विवेचकों एवं साक्षियों के पारस्परिक सामंजस्य तथा विश्वास को बलवती करने के उद्देश्य से विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं विभिन्न थाना स्तरों पर साक्षी जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे। साथ ही जन जन तक अभियोजन अभियान के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट http://upprosecution. upsdc.gov.in/hi-in/ जल्द लांच करेगा जिस पर विभागीय गतिविधियों के अतिरिक्त विवेचकों, महिलाओं एवं अभियोजकों के लिए विधिक जानकारी एवं लोकोपयोगी लेख उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अभियोजन निदेशालय अपना अधिकारिक यू-ट्यूब चैनल 'यूपी प्रॉसिक्यूशन' भी आरम्भ किया जायेगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/राजेश-hindusthansamachar.in

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