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अवैध मदिरा की बिक्री करने पर अनुज्ञापियों व विक्रेताओं को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी

बांदा, 05 जून (हि.स.)। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त होने पर अनुज्ञापियों व विक्रेताओं के खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी। अनुचित लाभ के लिये किसी व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ करने वालों विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा तथा अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना तत्काल उपलब्ध करायें, जिससे समय से उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। यह चेतावनी जिलाधिकारी बांदा आनन्द कुमार सिंह ने शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रहे विषाक्त काण्ड की घटनाओं के दृष्टिगत जनपद बांदा के समस्त अनुज्ञापियों/विक्रेताओं की बैटक में दी। बैठक राजकीय मेडिकल काॅलेज बांदा के आडिटोरियम में आयोजित की गयी। जिलाधिकारी द्वारा दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न किये जाने, ओवर रेटिंग न किये जाने व निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त बिक्री न किये जाने को अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानों का संचालन आबकारी नियमों के अनुसार किया जाये अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में प्रचलित पैकारी प्रथा पर रोक लगाये जाने को भी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया तथा वैध अनुज्ञापन से ही मदिरा की बिक्री के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक बांदा सिद्धार्थ शंकर मीणा ने भी अनुज्ञापियों व विक्रेताओं को सम्बोधित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वैध क्यूआर कोड लगी मदिरा की ही बिक्री किये जाने को अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया तथा बताया कि अवैध क्यूआर कोड या अवैध/नकली विषाक्त मदिरा की बिक्री किये जाने पर अनुज्ञापियों/विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार, आबकारी निरीक्षक रोबिन आर्या सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। हिन्दुस्थान समाचार/अनिल

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