वाराणसी कचहरी 29 जुलाई से खुलेगी, कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य
वाराणसी कचहरी 29 जुलाई से खुलेगी, कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य

वाराणसी कचहरी 29 जुलाई से खुलेगी, कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य

वाराणसी, 26 जुलाई (हि.स.)। जनपद न्यायाधीश ने कचहरी 29 जुलाई बुधवार से खोलने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट काल को देखते हुए जनपद न्यायालय शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ शुभांगी शुक्ला ने 25 जुलाई को आख्या भेजी थी कि जनपद न्यायालय परिसर 28 जुलाई तक जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) की परिधि में है। इस आशय का रिपोर्ट मिलने के बाद रविवार को जिला जज उमेश चन्द्र शर्मा ने 29 जुलाई को कचहरी खोलने का आदेश पारित किया। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कचहरी खुलने के दौरान हाईकोर्ट शासन और सरकार द्यारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश और गाइड लाइन का पालन अनिवार्य है। शनिवार और रविवार को न्यायालय के बंदी के दौरान पूरे न्यायालय परिसर को विसंक्रमित किया जायेगा। विचाराधीन मामलों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए संबंधित न्यायालय को साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति मामले की परिस्थितियों का आंकलन करने के पश्चात प्रदान की जायेगी। बताते चले, लॉकडाउन में बंदी के बाद कचहरी एक जुलाई को खुली थी। लेकिन जोखिम क्षेत्र में आने के कारण 15 जुलाई से बन्द हो गई। 13 जुलाई को गोलघर कचहरी के पास एक चिकित्सक कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके तत्काल बाद कचहरी को अग्रिम आदेश तक जिला जज ने बंद करने का आदेश दिया था। कोरोना संक्रमित की 14 जुलाई को मौत भी हो गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/राजेश-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in