अनलॉक-3 में वाराणसी के लिए नया गाइड लाइन जारी, अब सोमवार को नहीं होगी बंदी
अनलॉक-3 में वाराणसी के लिए नया गाइड लाइन जारी, अब सोमवार को नहीं होगी बंदी

अनलॉक-3 में वाराणसी के लिए नया गाइड लाइन जारी, अब सोमवार को नहीं होगी बंदी

-दुकानों के खुलने के समय में बदलाव,सुबह 09 बजे से शाम पांच बजे तक ही अनुमति -बनारस में रात्रि कालीन लॉकडाउन जारी,बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर नही होगी कुर्बानी वाराणसी, 30 जुलाई (हि.स.)। कोरोना संकट काल में अनलॉक-3 के लिए गृह मंत्रालय के गाइड लाइन के बाद गुरुवार शाम वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी के नये गाइड लाइन के अनुसार सोमवार की साप्ताहिक बन्दी समाप्त कर दी गई है। जनपद में सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुकवार तक खोली जायेगी। साप्ताहिक बन्दी अब शनिवार व रविवार को ही रहेगी। बाजार खोलने के लिए प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार सायंकाल 06 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। हॉटस्पाट व कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें व निजी कार्यालय बन्द रहेंगे। गाइड लाइन में बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 02 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों के लिए प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि 01 से 03 अगस्त के मध्य बकरीद तथा रक्षा-बंधन त्योहार को दृष्टिगतए साप्ताहिक बन्दी एक अगस्त (शनिवार) व दो अगस्त (रविवार) को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय व राखी विक्रय की दुकानों को भी प्रातः 09.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। -बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी, रक्षाबंधन पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक जिलाधिकारी ने बताया कि एक से 11 अगस्त के बीच बकरीद, रक्षा-बंधन, अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण तथा जन्माष्टमी का त्योहार व कार्यक्रम है, इन त्योहारों में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबन्धित किया गया है। बताया कि ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके नहीं किया जायेगा। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वे निजी रूप से आयोजित किये जायेंगे। जिलाधिकारी के अनुसार इस अवधि में किसी भी धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति व श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। - पुराने आदेश में संशोधन जरूरी जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद वाराणसी के सभी दुकानों व निजी कार्यालयों के लिए सप्ताह में 03 दिवस बन्दी (शनिवार, रविवार व सोमवार) के सम्बन्ध में जन-सामान्य से फीडबैक प्राप्त की गयी, जिसमें काफी शहरवासियों के द्वारा कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने का अंदेशा व्यक्त किया गया है। अतएव पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया था। यह आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/राजेश-hindusthansamachar.in

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