उप्र में 10 जुलाई की रात से तीन दिनों के लिए फिर बंदी, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
उप्र में 10 जुलाई की रात से तीन दिनों के लिए फिर बंदी, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी

उप्र में 10 जुलाई की रात से तीन दिनों के लिए फिर बंदी, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी

-कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर मुख्य सचिव ने जारी किये निर्देश लखनऊ, 09 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने तीन दिनों के लिए फिर से बंदी का आदेश दिया है। इसके तहत 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक राज्य में समस्त कार्यालय और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखने की अनुमति दी गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में गुरुवार रात एक आदेश भी जारी किया। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय किया गया है कि 10 जुलाई की रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मुख्य सचिव के आदेश में आवश्यक सेवाओं और इस कार्य में लगे लोगों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए रोडवेज की बसे उपलब्ध करायी जाएंगी। वैसे रोडवेज की राज्य के अंदर नियमित बस सेवा इन तीन दिनों तक प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में यह भी उल्लखित है कि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा यथावत जारी रहेगी। राजमार्गों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राज्य सरकार 10 जुलाई से तीन दिन तक प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाएगी। इससे संबंधित कर्मियों पर भी यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी-hindusthansamachar.in

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