up-kovid-19-protocol-issued-for-migrant-workers
up-kovid-19-protocol-issued-for-migrant-workers

उप्र : प्रवासी श्रमिकों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी

- लक्षण विहीन व्यक्ति रहेंगे सात दिन होम क्वारेन्टाईन - क्वारेन्टाईन किए गए घरों में तीन दिन में एक बार भ्रमण कर आशाएं लेंगी जानकारी लखनऊ, 15 अप्रैल (हि.स.)। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे श्रमिकों के लिए क्वारेन्टाईन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाहर से आ रहे श्रमिकों के कारण राज्य में संक्रमण न फैले इसके लिए नियमावली बनाई गई है। यह जानकारी गुरुवार को मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा प्रवासियों के अगमन के बाद जिला प्रशासन द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कराई जायेगी। स्क्रीनिंग में संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल या घर में आइसोलेट किया जायेगा। लक्षण वाले ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित नहीं रहेंगे, वे 14 दिन होम क्वारेन्टाईन रहेंगे। लक्षण विहीन सात दिन होम क्वारेन्टाईन रहेंगे। उन्होंने कहा कि आशाएं क्वारेन्टाईन किए गए घरों में तीन दिन में एक बार भ्रमण कर परिवारजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों की जानकारी लेंगी। वहीं, अपने भ्रमण के दौरान आशा द्वारा कोविड प्रोटोकाॅल का ध्यान रखा जायेगा और परिवार के सदस्यों को भी संवेदीकृत किया जायेगा। वहीं, सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकत्री द्वारा भ्रमण के दौरान किसी परिवार के सदस्यों में कोविड लक्षणों की जानकारी मिलने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत कराने एवं 108 एम्बुलेंस से क्वारेन्टाईन सेंटर भेजने की व्यवस्था की जायेगी। निगरानी समिति जहां परिवार द्वारा नियमों के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन को देगी, वहीं परिवार को राजकीय सुविधाओं का लाभ दिलाने सामाजिक कठिनाइयों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भी सूचित करेंगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in