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तीन वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड : एक को फांसी, तीन को आजीवन कारावास की सजा

मथुरा, 31 मार्च (हि.स.)। तीन वर्ष पूर्व राया के गांव भरऊ में हुए तिहरे हत्याकांड में गवाह और साक्ष्यों को आधार मानते हुए अपर जिला जज दशम ने बुधवार को पांच में से एक को फांसी की सजा, तीन को आजीवन कारावास व महिला आरोपित को बरी कर दिया है। हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी। वारदात के बाद से ही आरोपित जेल में थे। सजा पाने वालों में दो सगे भाई, एक पुत्र व एक अन्य ग्रामीण शामिल है। यह जानकारी एडीजीसी नरेन्द्र शर्मा ने दी है। विदित रहे कि राया गांव भरऊ में 18 जून 2018 की रात को सत्यप्रकाश, भंवर सिंह फौजी व सुंदरसिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तिहरे हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई थी। मृतक सत्यप्रकाश के भतीजे जितेन्द्र ने राया थाना में अज्ञातों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच में हत्या करने वालों के न केवल नाम प्रकाश में आए बल्कि पुलिस ने गांव के ही गजराज पुत्र गुलाल सिंह, चंदन सिंह पुत्र छीतर सिंह, कालीचरन उर्फ करूआ पुत्र छीतर सिंह, अनिल कुमार पुत्र कालीचरण तथा महिला भगवती देवी उर्फ भागो को अरेस्ट कर लिया। बाद में भगवती देवी की जमानत हो गई लेकिन हत्यारोपित जेल में रहे। बुधवार केस की सुनवाई एडीजे-दशम अमर सिंह ने की। उनके द्वारा भगवती देवी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। चंदन पुत्र छीतर सिंह को मृत्युदंड तथा उसके भाई कालीचरन, भतीजे अनिल कुमार तथा अन्य ग्रामीण गजराज को आजीवन कारावास की सजा बुधवार सुनाई गई है। एडीजीसी नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक को मृत्युदंड तीन को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश

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